Lect .LB Second gread Gageted officer . व्याख्याता (एल बी ) को मिला आहरण संवितरण अधिकार …… आदेश जारी ……..व्याख्याता (एल बी) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी है।


व्याख्याता एल  बी को मिला आहरण संवितरण अधिकारी का दर्जा 

वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे शिक्षाकर्मी  आखिर संविलियन प्राप्त कर नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएँ प्राप्त करने के अधिकारी हो गए है।

आपको बता दे कि शिक्षा कर्मी 1998 से वेतन और नियमितीकरण ,संविलियन के लिए लम्बी लड़ाई लड़े है। तब जाकर कही अब संविलियन की सौगात मिल पायी है। इससे काफी राहत मिली है।


शिक्षा कर्मी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कई बार हड़ताल किये है साथ ही कई ऐसे आंदोलन भी हुए है जिसमे उन्हें निराशा भी मिला है।

आपको बता दें कि पिछले कुछ हड़ताल में शिक्षा कर्मियों ने अपने कुछ साथी को भी खोये है। आज निश्चित ही संविलियन से शिक्षक संवर्ग को काफी फायदा हुआ है।

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संविलियन की प्रक्रिया 2018 में शुरू हुआ और अब धीरे धीरे सभी इसके दायरे में आते जायेंगे और सभी का  हो जायेगा। शिक्षाकर्मी का नाम कुछ साल पहले शिक्षक पंचायत संवर्ग किया गया लेकिन सेवा शर्तों में कोई बदलाव  नहीं  किया गया।

अब आठ वर्ष पूरा करने वाले शिक्षक पंचायत को शिक्षा विभाग में संविलियन किया जा रहा है और ये प्रक्रिया जुलाई और जनवरी में सम्पन्न होते रहेगी। कुछ समय बाद सभी का  संविलियन शिक्षा विभाग में हो जायेगा।


शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद शिक्षक पंचायत  अब शिक्षक एल बी संवर्ग में आ जायेंगे और पदनाम भी बदल गया है। अब जो प्राथमिक स्कूल में पदस्थ है उन्हें सहायक शिक्षक ,मिडिल स्कूल वाले शिक्षक एवं हाई और हायर वाले व्याख्याता  एल बी संवर्ग कहलायेंगे।

संविलियन के बाद अब वेतन भी नियमित मिलना शुरू हो जायेगा और इ कोष से वेतन भुगतान होगा। सभी संविलियन प्राप्त शिक्षक की एंट्री नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद सभी का वेतन DDO के माध्यम से ट्रेजरी में लगेगा हुए वेतन आहरण हो सकेगा।

व्याख्यात एल बी को मिला आहरण संवितरण का अधिकार 


संविलियन द्वारा पूर्ण शासकीयकरण हो जाने के बावजूद प्रदेश के कई जगहों से LB संवर्ग को आहरण एवं संवितरण अधिकार नहीं मिल पाया था।

व्याख्याता एल बी /ई /टी  संवर्ग द्वितीय श्रेणी राजपत्रित संवर्ग के अधिकारी है। अतः उन्हें आहरण संवितरण अधिकार देने  का आदेश मंत्रालय  जारी कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया  कि व्याख्याता एल बी को संस्था प्रमुख और आहरण संवितरण का अधिकार है।

मंत्रालय का आदेश यहाँ से देखें 👉डाऊनलोड 


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